संत कबीर नगर। जनपद में डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं एवं शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी संत कबीर नगर द्वारा सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। यह आदेश 25 मई 2026 को जारी किया गया, जिसमें ईंधन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और नियंत्रित बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
जारी निर्देशों के अनुसार अब पेट्रोल पंपों का संचालन सामान्यतः सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। आपातकालीन परिस्थितियों में निर्धारित समय से पहले या बाद में ईंधन देने पर संबंधित अधिकारियों एवं पुलिस को सूचना देना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि डीजल-पेट्रोल केवल वाहनों में ही दिया जाएगा। जरीकेन, डिब्बा, बोतल अथवा अन्य पात्रों में ईंधन देने पर रोक लगाई गई है। किसानों की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कृषि कार्य हेतु डीजल वितरण की मात्रा भी निर्धारित कर दी गई है।
निर्धारित सीमा के अनुसार—
भारी वाहनों को 30 से 40 लीटर तक
हल्के वाहनों को 15 से 20 लीटर तक
ट्रैक्टर-ट्रॉली को 20 से 30 लीटर तक
मोटरसाइकिल को 2 से 3 लीटर तक
जरीकेन में केवल 10 से 15 लीटर तक ईंधन दिया जा सकेगा।
प्रशासन को शिकायतें मिल रही थीं कि किसानों के नाम पर जरीकेन व अन्य माध्यमों से डीजल-पेट्रोल लेकर अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है। इसे रोकने के लिए किसानों की पहचान सुनिश्चित करने के बाद ही ईंधन देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही किसानों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को बिना प्रशासन या पुलिस को सूचित किए डीजल नहीं देने को कहा गया है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जनपद में बीते दिनों डीजल-पेट्रोल की कमी और पंपों पर लंबी कतारों की स्थिति देखने को मिली थी, जिसके बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

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बलराम
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